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जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को जमात व जेकेएलएफ से दूरी बनाने का निर्देश
Tue, 16 Apr 2019 09:50 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
Published by: Pranjal Dixit
Updated Tue, 16 Apr 2019 09:50 PM IST
सार
- जीडीए ने जारी किया आदेश
- कहा- किसी के संबंध पाए गए तो होगी कार्रवाई
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल, अमर उजाला
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों को प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी तथा जेकेएलएफ से दूर रहने को कहा है। हिदायत दी है कि यदि कोई भी कर्मचारी इनकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इन प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में शामिल होता है या उससे संबंध रखता है तो उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट इम्प्लाइज कंडक्ट रुल्स 1971 के तहत कार्रवाई होगी।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, एमडी तथा डीडीसी को कहा गया है कि वे अपने मातहतों को इस बारे में सूचित कर दें। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दोनों संगठनों पर बैन लगाए जाने के बाद राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित डीसी तथा पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके तहत जमात से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई थीं।
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सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इन प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में शामिल होता है या उससे संबंध रखता है तो उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट इम्प्लाइज कंडक्ट रुल्स 1971 के तहत कार्रवाई होगी।
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सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, एमडी तथा डीडीसी को कहा गया है कि वे अपने मातहतों को इस बारे में सूचित कर दें। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दोनों संगठनों पर बैन लगाए जाने के बाद राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित डीसी तथा पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके तहत जमात से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई थीं।
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