जम्मू-कश्मीरः बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर जमा करें बिल, नहीं तो काट दिए जाएंगे कनेक्शन
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सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आम माफी (एमनेस्टी) योजना की घोषणा की है। योजना एक मार्च, 2020 से प्रभावी होगी। इसमें बकाएदारों को 25 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च तक, 40 प्रतिशत भुगतान 30 अप्रैल और शेष 35 प्रतिशत हिस्सा 31 मई तक करना होगा। तय समय अवधि में किस्तें न चुकाने वाले बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अनुमान है कि जुर्माना और ब्याज की माफी से सरकार पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। बिजली विभाग का कुल बकाया 3000 करोड़ रुपये का है और इसमें सरकारी विभागों पर ही करोड़ों रुपये की देनदारी है। इसके अलावा हजारों उपभोक्ताओं पर भी लाखों रुपये की देनदारी है।
प्रधान सचिव नियोजन, विकास और निगरानी तथा सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन बचाने के लिए उपयुक्त मौका देना और आसान भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है। एमनेस्टी योजना में तीन आसान किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा दी गई है। समय पर और पूर्ण भुगतान पर विभाग द्वारा ब्याज और दंड की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।
एक जून के बाद बकाएदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे
पहली किस्त न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ में पांच प्रतिशत और दूसरी किस्त का भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत का नुकसान होगा। 31 मई तक सभी तीन किस्तों का भुगतान न करने पर एक जून के बाद बकाएदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तब तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक बकाया पूरा नहीं हो जाता।