फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu Kashmir: Drug smuggler in Pulwama sentenced to 10 years fined Rs 1 lakh

जम्मू कश्मीर: पुलवामा में नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

Tue, 26 Mar 2024 06:16 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 26 Mar 2024 06:16 PM IST
सार

प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ऑर्डर कॉपी के अनुसार, जुर्माना न चुकाने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

विज्ञापन
Jammu Kashmir: Drug smuggler in Pulwama sentenced to 10 years fined Rs 1 lakh
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में अदालत ने एक नशा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसकी पहचान अब्दुल हामिद भट निवासी लेलहर काकापोरा के रूप में हुई है। नशा तस्कर को उसके घर से 104 किलो गांजा और 1.2 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था।

विज्ञापन


प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ऑर्डर कॉपी के अनुसार, जुर्माना न चुकाने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। 
विज्ञापन


दोषी द्वारा पहले से काटी गई हिरासत की अवधि को समायोजित किया जाएगा। अदालत ने तर्क दिया कि एक हत्यारे को एक या कुछ लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन नशीले पदार्थों का दुरुपयोग रोजाना कई लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अक्तूबर 2018 को पुलिस थाना काकापोरा को सूचना मिली कि नशा तस्कर अब्दुल भट ने लेलहारा काकापोरा में अपने घर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपा रखा है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 104 किलो गांजा और 1.2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed