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Jammu Kashmir Assembly Elections: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी, 31 अगस्त तक तैयार हो जाएगा मतदाता सूची का मसौदा 

Thu, 16 Jun 2022 12:13 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 16 Jun 2022 12:13 AM IST
सार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने समीक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाओं का नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना जरूरी है।

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Jammu Kashmir: Draft electoral rolls to be prepared by August 31
जम्मू कश्मीर चुनाव (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा।  

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विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना जरूरी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने समीक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को विधानसभा क्षेत्रों की नई सीमाओं का नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना जरूरी है।

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मतदान केंद्रों का सत्यापन 25 जुलाई तक

मतदाता सूची में सुधार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।  बूथ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और जरूरी प्रशिक्षण पांच जुलाई तक दिया जाएगा। मतदान केंद्रों का सत्यापन 25 जुलाई तक किया जाएगा।

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मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त तक तैयार

सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। क्रम संख्या को नए सिरे से निर्धारित करना, परिसीमन के बाद मतदान केंद्रों का निर्धारण और नामकरण 30 जून से पूर्व किया जाएगा।

नए मतदान केंद्र बनाने की जरूरत

साथ ही जिन गांवों में नए मतदान केंद्र बनाने की जरूरत है, वहां मतदान केंद्रों के लिए स्थान का चयन करना होगा। परिसीमन के बाद, पूर्व के कुछ मतदान केंद्र एक से अधिक नए विधानसभा क्षेत्रों के तहत आ सकते हैं। उन्हें दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ सकता है।

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