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जम्मू-कश्मीर: सौ कनाल कृषि भूमि ही गैर कृषि के लिए दे सकेंगे डीसी

Thu, 30 Dec 2021 11:47 AM IST
करिश्मा चिब अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Thu, 30 Dec 2021 11:47 AM IST
सार

पहले दी गई थी मंजूरी, अब सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 133-ए के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता था।
 

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Jammu-kashmir: DC will be able to give 100 kanals of agricultural land only for non-agriculture
सांकेतिक तस्वीर (भूमि ) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि के गैर कृषि इस्तेमाल के लिए जिलों के उपायुक्त अधिकतम 100 कनाल (स्टैंडर्ड साढ़े 12 एकड़) की ही अनुमति दे सकेंगे। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिधुरी ने मंजूरी के लिए अधिकतम सीमा संबंधी आदेश जारी किया है।

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आदेश के अनुसार कृषि भूमि के किसी अन्य गतिविधिय के इस्तेमाल के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन जिला उपायुक्त एक मामले में कितनी भूमि की अनुमति दे सकेंगे, इसे लेकर आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 133-ए के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता था।
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इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 141 के तहत जिला उपायुक्तों के लिए साढ़े 12 एकड़ जमीन को अधिकतम सीमा तय किया जाता है। हालांकि बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना पहले से जारी की है। इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार अधिनियम 1976 के तहत कृषि भूमि के लिए अधिकतम सीमा साढ़े 12 एकड़ कृषि भूमि तय थी, लेकिन कृषि से गैर कृषि भूमि के लिए हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।

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