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सामान्य हालात में भी अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर की अदालतों में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो सकेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए नियम बना दिए गए है। एक जनवरी, 2022 से इन नियमों को हाईकोर्ट से निचली अदालतों तक लागू किया जाएगा। कोरोना के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई थी। इसको प्रभावी देखते हुए भविष्य में भी नियम के अधीन ला दिया है। अब कोरोना के अलावा सामान्य हालात में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मामलों की सुनवाई हो सकेगी।
मोबाइल, लैपटाप और डेस्कटाप के जरिए सुनवाई हो सकेगी। विदेश में बैठकर भी वकील मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कर सकेंगे। हालांकि कोरोना काल के वक्त अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग शुरू की गई थी। लेकिन तब इसके लिए नियम नहीं थे। अब इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं, जिसके तहत सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा। इसमें केस नंबर, मामले का शीर्षक, सुनवाई के लिए प्रस्तावित तिथि, कोर्ट प्वाइंट, रिमूट प्वाइंट की लोकेशन, नाम और पदाधिकारी की जानकारी, वीडियो कांफ्रेंसिंग का कारण, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रार की तरफ से तय किया जाएगा कि इसके लिए कौन सी पीठ सुनवाई करेगी। यह भी तय करेगी कि किसी मामले में सुनवाई के लिए कितना शुल्क लगाना है।
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बता दें कि फिलहाल मामलों में सुनवाई फिजिकल होती है। सिर्फ कोविड के वक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी। लेकिन अब इसके लिए नियम बना दिए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जावेद अहमद ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि एक जनवरी से इसे नियम लागू किया जाएगा।
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मोबाइल, लैपटाप और डेस्कटाप के जरिए सुनवाई हो सकेगी। विदेश में बैठकर भी वकील मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कर सकेंगे। हालांकि कोरोना काल के वक्त अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग शुरू की गई थी। लेकिन तब इसके लिए नियम नहीं थे। अब इसके लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं, जिसके तहत सुनवाई होगी।
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जानकारी के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा। इसमें केस नंबर, मामले का शीर्षक, सुनवाई के लिए प्रस्तावित तिथि, कोर्ट प्वाइंट, रिमूट प्वाइंट की लोकेशन, नाम और पदाधिकारी की जानकारी, वीडियो कांफ्रेंसिंग का कारण, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रार की तरफ से तय किया जाएगा कि इसके लिए कौन सी पीठ सुनवाई करेगी। यह भी तय करेगी कि किसी मामले में सुनवाई के लिए कितना शुल्क लगाना है।
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बता दें कि फिलहाल मामलों में सुनवाई फिजिकल होती है। सिर्फ कोविड के वक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी। लेकिन अब इसके लिए नियम बना दिए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जावेद अहमद ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि एक जनवरी से इसे नियम लागू किया जाएगा।