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जम्मू-कश्मीर:  एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले में छह की जमानत खारिज, चार्जशीट दाखिल-केस की जांच जारी

Thu, 09 Feb 2023 01:24 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 09 Feb 2023 01:24 PM IST
सार

एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजुम आरा ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इन सभी पर कई तरह के आरोप लगे हैं। 

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Jammu Kashmir: Bail of six rejected in SI recruitment exam scam
जम्मू कश्मीर कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू अंजुम आरा ने एसआई भर्ती घोटाले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी जतिन यादव, प्रदीप कुमार कटियार, आशीष यादव, पवन कुमार, सुरेंद्र सिंह और अनिल कुमार की जमानत के लिए आवेदन किया था।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू अंजुम आरा ने आवेदकों के लिए अधिवक्ता विवेक गौड, गौरव गौड़ और नितिन कुमार गुप्ता जबकि सीबीआई के लिए लोक अभियोजक विजय डोगरा को सुनने के बाद कहा कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है।
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अदालत की ओर से पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है और मामला आरोप की स्थिरता पर बहस के स्तर पर लंबित है। चार्जशीट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 173 (8) सीआरपीसी के संदर्भ में आगे की जांच की जा रही है।

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मामले में सुनवाई प्रतिवादी द्वारा पहले से प्रस्तुत चार्जशीट के आधार पर हो रही है। इसलिए अदालत की राय है कि आगे की जांच जारी रहेगी। इसके बाद सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।  

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