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Jammu News: किरायेदार का सत्यापन न कराने पर दो मकान मालिकों पर केस
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पुलिस स्टेशन नवाबाद में दर्ज हुआ मामला
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। किरायेदार का सत्यापन न कराने के मामले में पुलिस स्टेशन नवाबाद में भारतीय पुलिस सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जम्मू पुलिस द्वारा पूरे जिले में किरायेदारों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। जम्मू पुलिस ने किरायेदार के सत्यापन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहने वाले दो मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस स्टेशन नवाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जम्मू पुलिस द्वारा पूरे जिले में किरायेदारों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है।
किरायेदारों का सत्यापन न होने के कारण सुरक्षा को खतरा हो रहा है। मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना पुलिस को देनी होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सत्यापन प्रक्रिया एसएसपी जम्मू के निर्देशों के तहत शुरू की गई थी। सत्यापन न होने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि मालिकों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को आवश्यक किरायेदार और घरेलू नौकर का विवरण प्रदान करना होगा। इस आदेश का अनुपालन न करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। किरायेदार का सत्यापन न कराने के मामले में पुलिस स्टेशन नवाबाद में भारतीय पुलिस सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जम्मू पुलिस द्वारा पूरे जिले में किरायेदारों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। जम्मू पुलिस ने किरायेदार के सत्यापन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहने वाले दो मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस स्टेशन नवाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जम्मू पुलिस द्वारा पूरे जिले में किरायेदारों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है।
किरायेदारों का सत्यापन न होने के कारण सुरक्षा को खतरा हो रहा है। मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना पुलिस को देनी होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सत्यापन प्रक्रिया एसएसपी जम्मू के निर्देशों के तहत शुरू की गई थी। सत्यापन न होने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि मालिकों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को आवश्यक किरायेदार और घरेलू नौकर का विवरण प्रदान करना होगा। इस आदेश का अनुपालन न करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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