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Jammu News: सोशल मीडिया पर सरकार की अलोचना नहीं पाएंगे कर्मचारी
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सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, कहा- सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना है
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्देशों का उद्देश्य सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अधिनियम 13 के उप अधिनियम 3 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कथन, लेखन को सार्वजनिक रूप से या किसी एसोसिएशन या निकाय की किसी बैठक में सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेगा। इसके साथ वह न ही ऐसी किसी चर्चा या आलोचना में भाग लेगा। अधिनियम 18 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रेडियो प्रसारण में या किसी दस्तावेज़ में अपने नाम से या गुमनाम रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पोस्ट नहीं करेगा।
सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे जो सहकर्मियों या व्यक्तियों के बारे में ऐसी सामग्री या टिप्पणियां (अभद्र, अश्लील, धमकी देने वाली, भयभीत करने वाली) हों या कर्मचारियों का उल्लंघन करती हों। कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों को सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग या किसी अन्य रूप में पोस्ट नहीं करने की मनाही रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथाकथित उपहारों और प्रतियोगिताओं को साझा करने/भाग लेने में शामिल नहीं होना चाहिए, जो वास्तव में छिपे हुए घोटाले हैं, क्योंकि वे अनजाने में मैलवेयर फैला सकते हैं या लोगों को अपने प्रोफाइल पर संवेदनशील डेटा साझा करके धोखा दे सकते हैं। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य कर्मचारियों/विभागों को सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकना नहीं है। सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करने से रोकना है।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्देशों का उद्देश्य सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अधिनियम 13 के उप अधिनियम 3 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कथन, लेखन को सार्वजनिक रूप से या किसी एसोसिएशन या निकाय की किसी बैठक में सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेगा। इसके साथ वह न ही ऐसी किसी चर्चा या आलोचना में भाग लेगा। अधिनियम 18 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रेडियो प्रसारण में या किसी दस्तावेज़ में अपने नाम से या गुमनाम रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पोस्ट नहीं करेगा।
सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे जो सहकर्मियों या व्यक्तियों के बारे में ऐसी सामग्री या टिप्पणियां (अभद्र, अश्लील, धमकी देने वाली, भयभीत करने वाली) हों या कर्मचारियों का उल्लंघन करती हों। कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों को सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग या किसी अन्य रूप में पोस्ट नहीं करने की मनाही रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथाकथित उपहारों और प्रतियोगिताओं को साझा करने/भाग लेने में शामिल नहीं होना चाहिए, जो वास्तव में छिपे हुए घोटाले हैं, क्योंकि वे अनजाने में मैलवेयर फैला सकते हैं या लोगों को अपने प्रोफाइल पर संवेदनशील डेटा साझा करके धोखा दे सकते हैं। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य कर्मचारियों/विभागों को सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकना नहीं है। सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करने से रोकना है।
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