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Jammu News: आदेश न मानने पर कैट ने रोका सात अधिकारियों का वेतन
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पुराने मामलों में जवाब दाखिल न करने पर लिया कड़ा संज्ञान, की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सात अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। कई मौके दिए देने के बावजूद पुराने मामलों में जवाब दाखिल न करने पर कैट के न्यायिक सदस्य राजेंद्र सिंह डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की पीठ ने ये कार्रवाई की है।
कैट ने अलग-अलग आदेश जारी कर ये कार्रवाई की है। इनके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता, सरकारी अस्पताल सरवाल के अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के उप निदेशक मदन लाल का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका गया है।
आदेश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि कैट ने इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कई अवसर दिए। इसके बावजूद अधिकारियों ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई है। इसलिए न्यायाधिकरण को सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही अपने आदेश में कैट की पीठ ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सात अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। कई मौके दिए देने के बावजूद पुराने मामलों में जवाब दाखिल न करने पर कैट के न्यायिक सदस्य राजेंद्र सिंह डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की पीठ ने ये कार्रवाई की है।
कैट ने अलग-अलग आदेश जारी कर ये कार्रवाई की है। इनके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियंता, सरकारी अस्पताल सरवाल के अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के उप निदेशक मदन लाल का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका गया है।
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आदेश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि कैट ने इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए कई अवसर दिए। इसके बावजूद अधिकारियों ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई है। इसलिए न्यायाधिकरण को सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही अपने आदेश में कैट की पीठ ने कहा कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं।
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