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जम्मू-कश्मीर : रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म, आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, लाना होगा टीकाकरण प्रमाण-पत्र

Mon, 14 Feb 2022 01:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 14 Feb 2022 01:49 AM IST
सार

9वीं से 12वीं के छात्रों को लाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सरकार ने जारी किया आदेश। नौवीं से नीचे की कक्षाएं 21 फरवरी से चलेंगी, विटंर जोन के स्कूल 28 के बाद खुलेंगे।

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Jammu and Kashmir: Night curfew ends, schools and colleges will open from today
school girls in kashmir file pic..

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब रात 10 से सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ ही कक्षा नौवीं से ऊपर के सभी स्कूल-कॉलेज व तकनीकी संस्थानों को भी सोमवार से खोलने का फैसला किया गया है। नौवीं से नीचे के स्कूल 21 फरवरी से खुलेंगे। कोरोना उपयुक्त व्यवहार का स्कूल प्रबंधन को हर हाल में पालन सुनिश्चित कराना होगा। 

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प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में सोमवार से पढ़ाई ऑफ लाइन हो जाएगी। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलीटेक्निक, आईटीआई के अलावा नौवीं से बारहवीं तक के स्कूलों को कोरोना उपयुक्त व्यवहार व निर्देशावली का पालन करते हुए खोलने का फैसला लिया है। हालांकि नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ लाना होगा।
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जूनियर कक्षाओं को भी 21 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। विंटर जोन के स्कूलों में इस समय सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में ये स्कूल 28 फरवरी के बाद खुलेंगे। इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा व नीट आदि के कोचिंग सेंटरों को भी ऑफलाइन माध्यम से निर्देशावली का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। 
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लक्षण मिलने पर तत्काल हो टेस्टिंग
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में कोरोना परिदृश्य की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा कर अहम फैसले लिए गए। समिति की तरफ से जारी नई निर्देशावली के तहत शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन हो और अगर किसी विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखें तो उसकी टेस्टिंग तत्काल हो ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। 


बैंक्वेट हाल में अब 50 फीसदी लोग हो सकेंगे एकत्रित
बैंक्वेट हाल में अधिकतम 50 फीसदी लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 25 प्रतिशत तय थी। हालांकि सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोररेंट, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल आदि में पहले की तरह क्षमता से 25 फीसदी लोगों के एकत्रीकरण को मंजूरी दी गई है। रात्रि कर्फ्यू हटाने के बाद भी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जिलों में कोरोना उपयुक्त व्यवहार के साथ तेज गति से टीकाकरण सुनिश्चित करें।

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