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जम्मू-कश्मीर: एंटी करप्शन ब्यूरो की राय से विभागों में तैनात होंगे मुख्य सतर्कता अधिकारी
Tue, 10 Aug 2021 09:43 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 10 Aug 2021 09:43 AM IST
सार
प्रशासनिक विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी को नामित करने के लिए प्रत्येक विभाग को तीन अधिकारियों का पैनल सामान्य प्रशासनिक विभाग को भेजना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग एंटी करप्शन ब्यूरो से चर्चा कर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी करेगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सरकारी अमले की जवाबदेही तय करने के लिए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर विजिलेंस अफसर नियुक्त होंगे। प्रशासनिक विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग एंटी करप्शन ब्यूरो की राय लेकर मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसी तरह से जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को जिला सतर्कता अधिकारी की जिम्मेदारी मिलेगी। जिला सतर्कता अधिकारी के साथ हर विभाग में अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी नियुक्त होंगे। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर विभागों में यह अधिकार नामित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी आदेश के तहत नागरिक सचिवालय में काम करने वाले सभी प्रशासनिक विभागों में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाएगा। नामित अधिकारी सतर्कता प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। निदेशालय व विभाग स्तर पर विभागीय सतर्कता अधिकारी उप सचिव रैंक का होगा। विभागीय सतर्कता अधिकारी संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में काम करेंगे।
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वहीं, संबंधित जिलों में सभी सरकारी विभागों व अन्य विभागों के मामले में अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास जिला सतर्कता अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। सभी सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, निगमों, सरकारी कंपनियों और समितियों जिन्हें सरकार नियंत्रण करती हैं में अवर सचिव स्तर के अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी पद के लिए नामित होंगे।
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