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कश्मीर: महबूबा को एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका
Mon, 29 Mar 2021 10:08 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 29 Mar 2021 10:08 PM IST
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महबूबा मुफ्ती
- फोटो : ANI
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक और झटका लगा है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि मुझे इस मामले में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी जाती है।
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट अपडेशन को मंजूरी देने से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इनकार कर दिया था। महबूबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि पासपोर्ट कार्यालय ने सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर मेरा पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
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इसके बाद अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर की सामान्य स्थिति का स्तर यही है कि पासपोर्ट रखने वाली एक पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े देश के लिए खतरा है। बता दें कि मुफ्ती के पासपोर्ट की तारीख 31 मई 2019 तक थी, जिसके बाद उन्होंने अपडेट के लिए अपील की थी।
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कोर्ट ने कहा कि मुझे इस मामले में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं लगता है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी जाती है।
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इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट अपडेशन को मंजूरी देने से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इनकार कर दिया था। महबूबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि पासपोर्ट कार्यालय ने सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर मेरा पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
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इसके बाद अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर की सामान्य स्थिति का स्तर यही है कि पासपोर्ट रखने वाली एक पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े देश के लिए खतरा है। बता दें कि मुफ्ती के पासपोर्ट की तारीख 31 मई 2019 तक थी, जिसके बाद उन्होंने अपडेट के लिए अपील की थी।
J&K High Court today dismissed the petition of ex-CM & PDP chief Mehbooba Mufti seeking issuance of passport. Court said, "I don't find any reason to interfere with course of action adopted by respondents in this case, as a sequel thereto, petition of the petitioner is dismissed" pic.twitter.com/pN1Q8FCtCE
— ANI (@ANI) March 29, 2021