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जम्मू-कश्मीर: आठ जिलों में पाबंदियों में मिली रियायत, फिलहाल शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, जानिए क्या हुए बदलाव

Sun, 13 Jun 2021 10:42 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Sun, 13 Jun 2021 10:42 PM IST
सार

कोविड उपयुक्त व्यवहार रखकर बिना पाबंदी के सरकारी व निजी कार्यालयों को काम करने की अनुमति। पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा समेत आठ जिलों में पांच दिन तक आउटडोर बाजार व दुकानों को खोलने की भी अनुमति।
 

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Jammu and Kashmir: Concession in restrictions in eight districts, educational institutions will remain closed for the time being
जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस - फोटो : संजय कुमार

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में कोरोना के मामलों में कमी आने पर प्रदेश सरकार ने आठ जिलों में पाबंदियों में रियायत दी है। केवल दुकानों के खोलने में छूट दी गई है। हालांकि, अभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षिक संस्थान व कोचिंग बंद ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर तथा पेड पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

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सरकार ने जम्मू संभाग के पुंछ, रियासी, रामबन व डोडा तथा कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, गांदरबल व बांदीपोरा में पाबंदियों में रियायत दी है। यह फैसला सप्ताह भर के नए मामलों, संक्रमण की दर, बेड की स्थिति, मृत्यु दर तथा टीकाकरण कवरेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ बिना किसी पाबंदी के कामकाज करने की अनुमति दे दी गई है।
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इसके अलावा नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर को शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य सभी दिनों में खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं आउटडोर बाजारों और आउटडोर शापिंग कांप्लेक्स भी शनिवार और रविवार को छोड़ अन्य दिनों में खुले रहा करेंगे।
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होलसेल शराब की दुकानों को भी पांच दिन खोलने की अनुमति पहले की तरह होगी। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन नियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: वीकेंड पर पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार, होटलों में बुकिंग फुल, वाहनों में रात गुजारने को मजबूर लोग

31 मई से कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील
सरकार ने एक महीने तक चले कोरोना कर्फ्यू में 31 मई से रियायत देना शुरू किया था। इस दिन के बाद से केवल नाइट तथा वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया गया। इसके साथ ही दुकानों को रोटेशन पर खोलने की अनुमति दी गई। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस, मेटोडोर आदि को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई।

अन्य जिलों में कोरोना की स्थिति में सुधार की जरूरत है। कुछ जिलों को गंभीर प्रयास करने होंगे। इन जिलों में कंटेनमेंट की व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रखने की जरूरत है। - अरुण कुमार मेहता-मुख्य सचिव

लखनपुर में 48 घंटे पुरानी निगेटिव
48 घंटे पूर्व कराए गए कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोगों को अब लखनपुर के साथ कठुआ रेलवे स्टेशन पर भी दोबारा कोरोना जांच नही करवानी पड़ेगी। पहले सभी यात्रियों के लिए लखनपुर और रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट कराना पड़ता था। डीसी राहुल यादव ने इस बाबत आदेश जारी किया है। निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट धारक को लखनपुर और कठुआ रेलवे स्टेशन पर बिना टेस्ट जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में निगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश करने वाले यात्री को अब लखनपुर में लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।
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