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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   J&K: 'No matter how strong the suspicion, it cannot replace proof'; accused acquitted of charges due to lack o

J&K: 'संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो सबूत की जगह नहीं ले सकता'; सबूतों के अभाव में आरोपी आरोपों से मुक्त

Wed, 26 Mar 2025 01:37 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू
अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू Published by: निकिता गुप्ता Updated Wed, 26 Mar 2025 01:37 PM IST
सार

जम्मू के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति अजमीर सिंह को पत्नी से दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे कितना बलवान हो।

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J&K: 'No matter how strong the suspicion, it cannot replace proof'; accused acquitted of charges due to lack o
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पत्नी से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू ने मीरां साहिब के रहने वाले आरोपी अजमीर सिंह को आरोपों से मुक्त कर दिया। पुलिस की ओर से मामले में पेश की गई चार्जशीट को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह लंगेह ने कहा कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक झगड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के अलावा और कुछ नहीं है।

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मामले के अनुसार, वर्ष 2020 में अजमीर की पत्नी ने पुलिस थाना मीरां साहिब में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उससे तलाक लिए बिना पति ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन जब वह मायके में थी, तो पति टोका लेकर वहां आया। उसे गालियां दीं। उसके साथ दुष्कर्म किया। दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने अपने पति के खिलाफ तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के चलते एफआईआर दर्ज कराई।

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