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Jammu News: सिंचाई विभाग ने डी-12 नहर से हटाई दो पुलिया
Fri, 10 Jan 2025 03:02 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Fri, 10 Jan 2025 03:02 AM IST
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नहर से लोहे की पुलिया हटाते सिंचाई विभाग के अधिकारी
- फोटो : bishnah
गैरकानूनी तरीके से बनाई गई थी,, नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस किया जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिश्नाह। सिंचाई विभाग ने डी-12 नहर के ऊपर गैरकानूनी तरीके से बनाई लोहे की दो पुलिया को जेसीबी से हटा दिया। विभाग के एक्सईएन हफीजुल्लाह रेशी ने कहा कि सिंचाई विभाग की मंजूरी के बिना किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य नहर पर नहीं किया जा सकता।
जानकारी के अनुसार डी-12 नहर के ऊपर फिदड़ गांव में आरडी 1900 मीटर पर आवाजाही के लिए वीरवार शाम को लोहे की दो पुलिया बनाई गई थी। वहीं, इसको लेकर सिंचाई विभाग के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वीरवार सुबह सिंचाई विभाग के एक्सईएन हफीजुल्लाह रेशी की अगुवाई में लोहे की दोनों पुलिया जेसीबी से हटा दी गई। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भी जारी किया है।
उन्होंने बताया कि नहर पर पुलिया बनाने के लिए सिंचाई विभाग की अनुमति जरूरी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर पुलिया बनाने वाली जगह को देखते हैं। इसके अलावा उस जगह से दाएं और बाएं दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में कोई और पुलिया नहीं होनी चाहिए। मापदंड तय होने के बाद नहर पर पुलिया के निर्माण कार्य की मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि नहर पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है। इस मौके पर सिंचाई विभाग की एईई मरालिया बीना कुमारी, एईई पंडोरिया ईशान सैनी, एईई आरएस पुरा विनोद मेहरा, एई अनूप भगत, जेई अर्जुन मगोत्रा मौजूद थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिश्नाह। सिंचाई विभाग ने डी-12 नहर के ऊपर गैरकानूनी तरीके से बनाई लोहे की दो पुलिया को जेसीबी से हटा दिया। विभाग के एक्सईएन हफीजुल्लाह रेशी ने कहा कि सिंचाई विभाग की मंजूरी के बिना किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य नहर पर नहीं किया जा सकता।
जानकारी के अनुसार डी-12 नहर के ऊपर फिदड़ गांव में आरडी 1900 मीटर पर आवाजाही के लिए वीरवार शाम को लोहे की दो पुलिया बनाई गई थी। वहीं, इसको लेकर सिंचाई विभाग के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वीरवार सुबह सिंचाई विभाग के एक्सईएन हफीजुल्लाह रेशी की अगुवाई में लोहे की दोनों पुलिया जेसीबी से हटा दी गई। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भी जारी किया है।
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उन्होंने बताया कि नहर पर पुलिया बनाने के लिए सिंचाई विभाग की अनुमति जरूरी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर पुलिया बनाने वाली जगह को देखते हैं। इसके अलावा उस जगह से दाएं और बाएं दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में कोई और पुलिया नहीं होनी चाहिए। मापदंड तय होने के बाद नहर पर पुलिया के निर्माण कार्य की मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि नहर पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है। इस मौके पर सिंचाई विभाग की एईई मरालिया बीना कुमारी, एईई पंडोरिया ईशान सैनी, एईई आरएस पुरा विनोद मेहरा, एई अनूप भगत, जेई अर्जुन मगोत्रा मौजूद थे।
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