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जम्मू कश्मीर में RET टीचरों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर हाईकोर्ट की रोक

Tue, 27 Dec 2016 03:11 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Tue, 27 Dec 2016 03:11 PM IST
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highcourt makes stay on RET teachers screening test
जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट ने लगाई रोक - फोटो : डेमो फोटो

रहबर-ए-तालीम (आरईटी) टीचरों के स्क्रीनिंग टेस्ट के सरकारी आदेश पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा निदेशक और उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियाें को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है।

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हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि अफसरों को चार हफ्तों में अपना पक्ष रखना होगा। आपत्तियों के आधार पर ही रोक के आदेश पर अगला फैसला होगा। तब तक 24 मई 2016 और 29 नवंबर 2016 के आदेशों पर रोक प्रभावी रहेगी।इससे पूर्व आरईटी शिक्षकों के स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित याचिका का पक्ष रखते हुए एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि आरईटी पदों पर भर्ती करने के लिए विभाग ने विज्ञापन नोटिस के माध्यम से योग्य और शिक्षित युवाओं से आवेदन मांगे थे।
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इसी विज्ञापन नोटिस के मुताबिक आवेदन किए गए। इसके बाद एक प्रक्रिया के तहत आरईटी शिक्षकों को विभिन्न जिलों में नियुक्त किया गया। नियुक्ति चूंकि विभागीय प्रक्रिया के तहत की गई है। ऐसे में स्क्रीनिंग टेस्ट के आदेश गैर कानूनी और एक तरफा हैं। कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद रोक के आदेश जारी कर दिए। 

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