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कुंजवानी से नगरोटा बाईपास तक अवैध कटों के बंद करने पर दाखिल करें रिपोर्टः हाईकोर्ट
Wed, 10 Feb 2021 04:23 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 10 Feb 2021 04:23 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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जम्मू में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ ने एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कहा कि मंडल आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उनकी रिपोर्ट में 26 मार्च 2018 का उल्लेख किया गया है, स्पष्ट किया जाए कि इस पर अनुपालना की गई या फिर नहीं।
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संभागीय आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंजवानी बाईपास से नगरोटा बाईपास तक सभी अवैध कटों को बंद करें। राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड पर सभी मध्ययुगीन कटों की उचित मार्किंग करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे।
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ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सर्विस लेन को दो दिनों की अवधि में यातायात के लिए शुल्क लगाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आगे निर्देश भी जारी किए गए थे।
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