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कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने जारी के निर्देश

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High court issued instructions for election of Kashmir Chamber of Commerce
जम्मू। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि नीट जैसी परीक्षा हो सकती है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। यदि संसद लग सकती है तो 1300 सदस्यों वाले चैंबर के चुनाव क्यों नहीं हो सकते।
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जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए श्रीनगर के जिला उपायुक्त का नाम प्रस्तावित किया है। कहा कि कमेटी जिला उपायुक्त की ओवरआल कयादत में सभी कार्य पूरा करे। इसके लिए दो रिटायर जजों जावेद अहमद और अब्दुल वजीद का नाम भी प्रस्तावित किया है। कहा कि कमेटी सभी कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से करे। कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए अनुमानित तारीखें भी दी हैं। कोर्ट ने 28 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने, 5 अक्तूबर तक नामांकन भरने और 8 अक्तूबर तक नामांकन वापस करने की तिथि बताई है। 22 अक्तूबर को मतदान और 25 अक्तूबर को परिणाम घोषित करने को कहा है। चैंबर का अंतिम चुनाव 2018 में हुआ था। बता दें कि चैंबर के 1300 सदस्य हैं। कोविड 19 की एसओपी को ध्यान में रखकर चुनाव कराने को कहा है। श्रीनगर के जिला उपायुक्त की ओवरआल अध्यक्षता में कमेटी बनाएं। इसमें दो रिटायर जजों की मदद लें और चुनाव कराएं।
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जेएनएफ
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