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सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर हाईकोर्ट का फैसला

Mon, 02 Nov 2015 12:06 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2015 12:06 PM IST
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government have the legal right to transfer of any employee

हाईकोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सरकार के पास किसी भी मुलाजिम का कभी भी तबादला करने का कानूनी अधिकार है।

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सरकार के एक फैसले के खिलाफ पुरुषोत्तम लाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह कानूनी अधिकार है और इस मामले में कोई भी तर्क स्वीकार नहीं होगा।
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याचिकाकर्ता ने समय से पहले अपने तबादले के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत में उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल अहसान मिर्जा ने दलील दी कि इस तरह के मामले में हाईकोर्ट की फुल बेंच पहले भी फैसला दे चुकी है।
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सरकार के पास अधिकार है कि आपात स्थितियों या फिर जहां किसी मुलाजिम की जरूरत हो, वहां उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ताकि प्रशासनिक कामकाज में किसी प्रकार की समस्या न हो।

कोर्ट ने क्यों रद्द कर दी याच‌िका

government have the legal right to transfer of any employee

एएजी ने अदालत से आग्रह किया कि वैसे मुलाजिम ही समय से पहले तबादले का तर्क देते हैं, जिनका इरादा अपनी ड्यूटी से भागना होता है। उन्होंने अदालत से अपील की कि इस याचिका को खारिज किया जाए, ताकि अन्य मुलाजिमों के लिए भी यह सबक बने।

सरकार को जिस स्थान पर उनकी जरूरत है, उन्हें वहां काम करना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क में कोई दम नहीं है और याचिका को खारिज किया जाता है।

पांच जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला
उच्च न्यायपालिका में हलका फेरबदल करते हुए पांच जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। जेएंडके हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एमके हंजूरा के जारी आदेश में कनीज फातिमा को मोहम्मद अकरम चौधरी के स्थान पर जेएंडके सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल का सदस्य बनाया गया है।

अकरम चौधरी को बाला ज्योति के स्थान पर जम्मू का प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बाला ज्योति को जेएंडके वन मैन फारेस्ट अथारिटी का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

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