फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   former minister abdul majid wani plea rejected

पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी की याचिका खारिज

Fri, 12 Feb 2016 01:34 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 12 Feb 2016 01:34 PM IST
विज्ञापन
former minister abdul majid wani plea rejected

राज्य सतर्कता आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री अब्दुल माजिद वानी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर और जस्टिस ताशी राबस्तन की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिए कि जेएंडके जिम्मेदारी आयोग अधिनियम 2002 के सेक्शन 11(3) और 12 का पालन करें।

विज्ञापन


याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इस अदालत ने एक फरवरी 2016 को एलपीए के बंडल पर सार्वजनिक अदारों के अधिकारों की रक्षा की महत्ता समझाई थी।

जिम्मेदारी आयोग अधिनियम 2002 की धारा 11 और 12 के प्रावधानों के आधार पर दिए गए पूर्व कथित फैसले में महसूस किया गया कि सेक्शन 12 में जिम्मेदारी आयोग किसी भी शिकायत की प्रारंभिक जांच सुनिश्चित करे और फर्जी शिकायतों को बाहर करे।
विज्ञापन


डोडा के पूर्व विधायक अब्दुल मजीद वानी ने याचिका में आयोग के आदेश पर सवाल खड़ा किया, जिसमें उन्हें एक दिसंबर 2015 को आयोग के समक्ष खुद या अधिकृत व्यक्ति के मार्फत अपना पक्ष रखने को कहा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि प्रारंभिक जांच बैठाए बगैर आयोग ने नोटिस भेजा। आयोग को नोटिस जारी करने के पहले उसका कारण रिकार्ड करना चाहिए था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है। इसे खारिज किया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed