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फरवरी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के निर्देश
Updated Fri, 29 Jan 2016 10:25 PM IST
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राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्य सचिव बीआर शर्मा को पूर्ववर्ती सरकार के फैसले के अनुसार फरवरी 2016 से रियासत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
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शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिनियम को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान राज्यपाल ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल को इस अवसर पर बताया गया कि रियासत में वर्तमान में 13.70 लाख लोगों के बजाय 74.13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला राशन मिल सकेगा।
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कुल मिलाकर 119.50 लाख लोगों को अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। 74.13 लाख लोगों को दो रुपये किलो आटा और तीन रुपये किलो में चावल मिलेगा। अन्य 45 लाख लोगों को आठ रुपये किलो आटा और दस रुपये किलो में चावल मुहैया कराया जाएगा। कुल मिलाकर रियासत की 95 फीसदी जनसंख्या को कवर किया जाएगा।
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इलेक्ट्रानिक आधार राशन ई-टिकट भी होगा शुरू
पेपर आधारित राशन कार्ड प्रणाली को बदलकर इलेक्ट्रानिक आधार राशन ई-टिकट शुरू की जाएगी। अधिनियम लागू होने से फर्जी राशन कार्डों की समस्या का हल भी हो जाएगा।
इस अवसर पर बताया कि पांच फरवरी तक रियासत के 18 जिलों एएवाई, बीपीएल और एपीएल के राशन कार्ड जारी हो जाऐंगे और अन्य चार जिलों में दस फरवरी 2016 तक यह काम पूरा किया जाएगा। जम्मू में 25 फरवरी तथा अन्य जिलों में 15 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी पहचान कर सम्मानित किया जाए। इस संबंध में राजभवन में विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाएगा।
इस अवसर पर बताया कि पांच फरवरी तक रियासत के 18 जिलों एएवाई, बीपीएल और एपीएल के राशन कार्ड जारी हो जाऐंगे और अन्य चार जिलों में दस फरवरी 2016 तक यह काम पूरा किया जाएगा। जम्मू में 25 फरवरी तथा अन्य जिलों में 15 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
राज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी पहचान कर सम्मानित किया जाए। इस संबंध में राजभवन में विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाएगा।