फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   FIR if code of conduct violated

आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी एफआईआर

Tue, 28 Oct 2014 08:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, राजोरी
ब्यूरो/अमर उजाला, राजोरी Updated Tue, 28 Oct 2014 08:51 PM IST
विज्ञापन
FIR if code of conduct violated

राजोरी जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। मंगलवार को शहर के डाकबंगले में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कर चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी राजोरी जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसएसपी डा. हसीब मुगल, एएसपी जितेंद्र सिंह, एडीसी सलीम मलिक, डीएसपी हेडक्वार्टर हमीद चौधरी, एएसपी नौशेरा और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

विज्ञापन


इस अवसर पर जिला चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी नेता को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
विज्ञापन


जिला चुनाव अधिकारी ने बैठक में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के डीएसपी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथों की जानकारी मुहैया करवाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ताकि चुनाव से पहले ही उन बूथों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा सकें। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किए गए कि किसी भी सियासी नेता या कार्यकर्ता को कोई भी सरकारी भवन का प्रयाग नहीं करने दिया जाए। यदि कोई नेता सरकारी भवन का प्रयोग करना चाहता है तो उसे जिला चुनाव अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

जहां कहीं भी सियासी नेता, विधायक या मंत्रियों के बैनर या पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हें जल्द उतारे जाने का निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी विज्ञापन में किसी नेता के फोटो लगाने पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा।

वहीं यदि कोई सियासी पार्टी अपने उम्मीदवार का पोस्टर या बैनर किसी व्यक्ति के निजी भवन पर लगाना चाहती है तो पार्टी को ऐसा करने से पहले व्यक्ति से लिखित में ली गई अनुमति को चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा। आचार संहिता के लागू होने के साथ ही विकास के किसी भी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाएगा।


वहीं उन्होंने यह निर्देश भी जारी किए कि जो भी नेता अपने पोस्टर या बैनर छपवाएगा, उस पर छापने वाले का नाम पता और फोन नंबर होना अनिवार्य है। यदि किसी नेता को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed