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J&K: पूर्व आतंकियों को जांच के बाद ही हज पर जाने की अनुमति

Sun, 21 Jan 2018 12:08 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,जम्मू
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,जम्मू Updated Sun, 21 Jan 2018 12:08 AM IST
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Ex-militants allowed to go to Haj after investigation
हज - फोटो : FILE PHOTO

पूर्व आतंकियों को हज पर जाने के लिए पासपोर्ट पूरी जांच के बाद ही दिया जाता है। उनकी गतिविधियों की जांच के बाद पासपोर्ट की अनुमति दी जाती है। यह जानकारी मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को विधानसभा में दी।

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नेकां विधायक शमीम फिरदौस के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि कोई आवेदक जो हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पीओके या पाकिस्तान गया था और लौट आया है और लौटने के बाद से वह किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है, उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
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इसके लिए उसे लौटने के बाद से 15 साल की अवधि को पूरा करना होगा। स्थानीय आतंकी जिसने समर्पण कर दिया हो या फिर गिरफ्तार किया गया हो या फिर कोर्ट से छूट गया होगा, के आवेदन पर उसकी गतिविधियों की जांच के बाद ही क्लीयरेेंस दिया जाता है।
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पूर्व आतंकियों के पुनर्वास के लिए नीति भी बनाई गई है। इसके तहत 1.50 लाख रुपये, जमा हथियार के लिए रकम तथा तीन साल के लिए दो हजार रुपये प्रति महीने के  हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाता है।

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