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Jammu News: घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मियों का प्रोत्साहन पैकेज तीन साल बढ़ा
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जम्मू। केंद्र ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए रियायत व प्रोत्साहन का पैकेज तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। घाटी में अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा जिले शामिल हैं। इन जिलों में तैनात कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहन के पैकेज को एक अगस्त, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास अपने परिवारों को सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प है। परिवारों के लिए परिवहन भत्ता पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान सहित स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य है। जो कर्मचारी अपने परिवार को निवास के चयनित स्थान पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि में किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए रोजाना 141 रुपये भत्ता दिया जाता है।
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आदेश में कहा गया है, जो कर्मचारी अपने परिवार को देश में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प चुनते हैं, वे प्रतिदिन भत्ते के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान का लाभ लेते हैं। कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। एजेंसी
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कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहन के पैकेज को एक अगस्त, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
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आदेश में कहा गया है कि घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास अपने परिवारों को सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प है। परिवारों के लिए परिवहन भत्ता पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान सहित स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य है। जो कर्मचारी अपने परिवार को निवास के चयनित स्थान पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि में किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए रोजाना 141 रुपये भत्ता दिया जाता है।
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आदेश में कहा गया है, जो कर्मचारी अपने परिवार को देश में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प चुनते हैं, वे प्रतिदिन भत्ते के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान का लाभ लेते हैं। कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक परिवहन की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। एजेंसी