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Jammu News: सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाया
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- नई दर एक जुलाई से लागू, अक्तूबर महीने के वेतन-पेंशन में होगा एरियर का भुगतान
- कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर और पेंशनधारकों को मूल पेंशन पर 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधित दरें एक जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की संख्या 5.10 लाख के करीब है और पेंशनधारकों की संख्या लगभग 2.40 लाख है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का नकद भुगतान अक्तूबर महीने में किया जाएगा। अक्तूबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नियमित वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा। यह आदेश सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और उसी के अनुरूप पेंशन पा रहे सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘मूल वेतन’ का अर्थ सातवें वेतन आयोग की वेतन संरचना में निर्धारित स्तर के अनुसार मिलने वाला वेतन है, जिसमें विशेष वेतन जैसी कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी।
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यह फैसला 15 अक्तूबर, 2025 को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिया गया था। सरकार के अनुसार महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है।
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- कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर और पेंशनधारकों को मूल पेंशन पर 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधित दरें एक जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की संख्या 5.10 लाख के करीब है और पेंशनधारकों की संख्या लगभग 2.40 लाख है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का नकद भुगतान अक्तूबर महीने में किया जाएगा। अक्तूबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नियमित वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा। यह आदेश सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और उसी के अनुरूप पेंशन पा रहे सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होगा।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘मूल वेतन’ का अर्थ सातवें वेतन आयोग की वेतन संरचना में निर्धारित स्तर के अनुसार मिलने वाला वेतन है, जिसमें विशेष वेतन जैसी कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी।
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यह फैसला 15 अक्तूबर, 2025 को हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिया गया था। सरकार के अनुसार महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है।