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Jammu News: सावधान... 15 दिन में ई-चालान नहीं भरा तो वाहन हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट

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e-challan, 15 days, traffic police
अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। अगर आपका ई-चालान हुआ है या आपको इसकी जानकारी नहीं है तो तुरंत जम्मू परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वहां वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर चालान कोर्ट में जाकर भर दें। ऐसा नहीं किया तो यातायात पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस ने वाहन चालकों को 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं, वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है।
पुलिस के अनुसार जिले में छह हजार से अधिक वाहन मालिकों ने छह महीने या उससे भी ज्यादा समय से ई-चालान का भुगतान नहीं किया है। इस कारण नए चालान के काम में दिक्कत आ रही है। वहीं, अधिकांश लोगों को यह तक नहीं पता है कि उनके वाहन का ई-चालान हुआ है, ऐसे में चालान की लंबी सूची बन गई है। इसे निपटाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग उन्हें देखकर चालान को तय समयसीमा में भर दें। कुछ वाहन चालक जान-बूझकर मोबाइल पर आए मैसेज को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह लापरवाही आने वाले समय में उनकी परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के मूड में है।
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जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस ने दो साल पहले ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से ई-चालान भेजा जाता है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मैसेज के जरिये वाहन मालिकों को ई-चालान का भुगतान अदालत या मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक में करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर या तो वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या फिर पंजीकरण रद्द होगा।
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कुछ महीने से वाहनों मालिकाें ने ई-चालान का भुगतान नहीं किया है। अगर किसी वाहन मालिक को पता नहीं है तो सूची जारी की है। 15 दिन तक उन्हें चालान का भुगतान करना होगा।
-फैजल कुरैशी, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू
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