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जम्मू-कश्मीर: बिना टोल दिए भागे तो मोबाइल पर मिलेगा नोटिस, 72 घंटे में जवाब न दिया तो जुर्माना दोगुना

Sat, 21 Mar 2026 01:18 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 21 Mar 2026 01:18 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के सभी छह टोल प्लाजा में अब बिना टोल दिए हाईवे पार करने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी और सीसीटीवी के जरिए ई-नोटिस का नियम लागू किया गया है। 72 घंटे में जवाब न देने पर वाहन पर जुर्माना दोगुना लगाया जाएगा और हाईवे पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी जाएगी।

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Drivers who flee without paying toll on the National Highway in Jammu and Kashmir will be punished.
जम्मू-उधमपुर नेशनल हाईवे। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में नेशनल हाईवे पर बिना टोल चुकाए भागने वाले वाहन चालक नपेंगे। कोई भी गाड़ी टोल दिए बगैर प्लाजा को पार करती है तो इसके मालिका के मोबाइल नंबर पर नोटिस चला जाएगा। एनएचएआई टोल प्लाजा कर्मचारी सीसीटीवी से गाड़ी का नंबर पता करेंगे।

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इसके बाद मालिक को टोल से भागने की जानकारी उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। 72 घंटे में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो गाड़ी को नेशनल हाईवे पर आवाजाही से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दोबारा गाड़ी किसी भी टोल प्लाजा से गुजरती है तो उसे रोक लिया जाएगा और मालिक को ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी छह टोल प्लाजा में 18 मार्च से लागू कर दिया है। लखनपुर से श्रीनगर में नेशनल हाईवे-44 पर पांच जिलों में छह टोल प्लाजा हैं। इनमें कठुआ (लखनपुर), जम्मू (दोंडपुर), उधमपुर (बन), उधमपुर (मादा नासरी), रामबन (लंबर उरजू) और श्रीनगर (कचकूट) शामिल हैं। इन सभी टोल पर एनएचएआई ने दोनों तरफ के वाहनों की निगरानी के लिए पहले से ही सीसीटीवी लगा रखे हैं। अब तक आवाजाही करने वाले वाहनों की बारीकी से निगरानी नहीं की जा रही थी। अब एनएचएआई इसे सख्ती से लागू कर रहा है। यात्रियों को टोल पार करते समय इन आदेशों का पालन करना होगा।
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एनएचएआई ने यह फरमान सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश पर जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 में टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने शुल्क दरों के निर्धारण और वसूली (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते हमले रोकने और टोल अनुपालन को सुदृढ़ बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इस संशोधन में अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क को परिभाषित किया गया है और ई-नोटिस के माध्यम से वसूली तंत्र तय किया गया है। बदलाव के बाद अब ऑनलाइन माध्यम से वाहन चालकों को टोल प्लाजा तोड़ने के संबंध में संदेश भेजा जाएगा। मंत्रालय ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एनएचएआई के लिए शिकायत निवारण के प्रावधान को शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। 

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टोल प्लाजा पर नए नियम कर दिए हैं लागू : एनएचएआई
एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी आरएस यादव ने बताया कि सभी टोल प्लाजा पर नए नियम को लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष छूट वाले वाहनों के अलावा कोई भी दूसरा वाहन बिना शुल्क चुकाए टोल को पार नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन नोटिस जारी किए जाएंगे। तीन दिन में नोटिस का जवाब और तय शुल्क चुकाया नहीं जाता है तो वाहन को नेशनल हाईवे पर आवाजाही से रोक दिया जाएगा और दोगुना जुर्माना चुकाना होगा।

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