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Jammu News: लापरवाही से टिप्पर चलाने पर चालक को एक साल की जेल
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। टंगमर्ग की एक अदालत ने एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। मामला ग्यारह साल पहले का है, जिसमें बारामुला जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जुलाई 2012 को पुलिस स्टेशन टंगमर्ग को सूचना मिली कि बिलाल अहमद मागरे नाम के व्यक्ति को टंगमर्ग में स्टोन क्रशर श्राई नाला के पास एक पत्थर से मारा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिलाल को टंगमर्ग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि बिलाल की मौत पत्थर से मारने से नहीं, बल्कि टिप्पर (जेके05-6067) की चपेट में आने से हुई।
बाद में 19 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तंगमर्ग तौसीफ अहमद मीर की अदालत ने अंततः टिप्पर चालक रियाज अहमद डार को दोषी ठहराया। सोमवार को रियाज को आज सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा, आरोपी व्यक्ति ने जेके05-6067 टिप्पर को लापरवाही से चला रहा था, जिसके चलते बिलाल अहमद मागरे की मौत हुई। उसके खिलाफ धारा 279, 304-ए आरपीसी की सीमा तक आरोप साबित होते हैं। इसके बाद, अदालत ने अपराध के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। अदालत ने धारा 279 के तहत अपराध के लिए दो महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। अदालत ने कहा, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यदि जुर्माना और मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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श्रीनगर। टंगमर्ग की एक अदालत ने एक व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई है। मामला ग्यारह साल पहले का है, जिसमें बारामुला जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जुलाई 2012 को पुलिस स्टेशन टंगमर्ग को सूचना मिली कि बिलाल अहमद मागरे नाम के व्यक्ति को टंगमर्ग में स्टोन क्रशर श्राई नाला के पास एक पत्थर से मारा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिलाल को टंगमर्ग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि बिलाल की मौत पत्थर से मारने से नहीं, बल्कि टिप्पर (जेके05-6067) की चपेट में आने से हुई।
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बाद में 19 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तंगमर्ग तौसीफ अहमद मीर की अदालत ने अंततः टिप्पर चालक रियाज अहमद डार को दोषी ठहराया। सोमवार को रियाज को आज सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा, आरोपी व्यक्ति ने जेके05-6067 टिप्पर को लापरवाही से चला रहा था, जिसके चलते बिलाल अहमद मागरे की मौत हुई। उसके खिलाफ धारा 279, 304-ए आरपीसी की सीमा तक आरोप साबित होते हैं। इसके बाद, अदालत ने अपराध के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के उत्तराधिकारी को 50,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। अदालत ने धारा 279 के तहत अपराध के लिए दो महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। अदालत ने कहा, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यदि जुर्माना और मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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