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अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में दायर होगी आरटीआई, 370 हटने से परेशान लोग कर रहे दुष्प्रचार: डॉ. जितेंद्र
Tue, 17 Sep 2019 01:48 AM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Tue, 17 Sep 2019 01:48 AM IST
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने और नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय स्तर पर आरटीआई (सूचना के अधिकार) के जरिए जानकारी हासिल हो सकेगी।
सिंह ने सोमवार को उस इस बात को अफवाह बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरटीआई दायर करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव के साथ इस विषय पर दिल्ली में चर्चा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जिन लोगों को परेशानी हुई है, वह तरह-तरह के दुष्प्रचार फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी सरकार ने सरल किए प्रावधान
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल से आरटीआई दायर करने के प्रावधानों को सरल करने का काम किया है और तय समय पर आवेदक को सूचना मिले, इसके लिए भी जरूरी कदम व समय निर्धारित किया है।
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जनसूचना अधिकारी के समक्ष करें आवेदन
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी आरटीआई का पूरा लाभ मिलेगा। सूचना का अधिकार पाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करनी होगी।
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सिंह ने सोमवार को उस इस बात को अफवाह बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरटीआई दायर करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव के साथ इस विषय पर दिल्ली में चर्चा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जिन लोगों को परेशानी हुई है, वह तरह-तरह के दुष्प्रचार फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
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मोदी सरकार ने सरल किए प्रावधान
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल से आरटीआई दायर करने के प्रावधानों को सरल करने का काम किया है और तय समय पर आवेदक को सूचना मिले, इसके लिए भी जरूरी कदम व समय निर्धारित किया है।
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जनसूचना अधिकारी के समक्ष करें आवेदन
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी आरटीआई का पूरा लाभ मिलेगा। सूचना का अधिकार पाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करनी होगी।