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Jammu News: छह लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत, ब्याज माफी योजना मार्च 2026 तक बढ़ी

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तय अवधि में बिल का भुगतान कर 31 मार्च 2025 तक की ब्याज माफी का फायदा उठा सकते हैं
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने छह लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए माफी (एमनेस्टी) योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी गई। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक का ब्याज माफ होगा। मूल राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज पर पूरी छूट मिलेगी। योजना इस साल 31 मार्च को पूरी हो गई थी।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत 20 मार्च को बिजली माफी योजना की घोषणा की थी, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। यह योजना विभाग से स्वीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अंतिम माफी योजना है। अगले साल से उपभोक्ताओं को कोई माफी योजना नहीं मिलेगी। सरकार के कदम से विद्युत विकास विभाग के राजस्व संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ब्याज माफी होने पर मूल भुगतान बढ़ सकता है।
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बताया जा रहा है कि बिजली उपभोक्ताओं पर 1300 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2026 तक की बकाया राशि का समान किस्तों में भुगतान करना होगा। शर्त यह भी है कि चालू बिलों का भी नियमित रूप से भुगतान करना होगा। किसी भी किस्त या चालू बिल का भुगतान न करने पर एमनेस्टी योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यही नहीं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को माफी योजना का सातवीं बार लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि बार-बार माफी योजना संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब ऐसी योजना लाते हैं तो यह उन लोगों को सजा देने जैसा होता है जो समय पर बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हैं।
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