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अब घर बनाने के लिए 30 दिन में ऑनलाइन मिलेगी एनओसी

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जम्मू। शहर में अब कॉलोनी निर्माण या घर बनाने के लिए एनओसी को छह माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी। साथ ही बार-बार संबंधित विभागों में चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पहले जेडीए समेत सात अन्य विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। नगर निगम मेें ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फाइल जमा करवाने के ठीक सात दिन बाद मंजूरी या फिर इसमें त्रुटी के बारे में मैसेज से अवगत करवाया जाएगा।
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21 दिन में नगर निगम ऑनलाइन कार्रवाई को पूरा कर लेगा। एक माह के अंदर लोग अपने घरों का निर्माण शुरू करवा सकेंगे। पहले कॉलोनी निर्माण या फिर मकान बनाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस कारण लोग अनुमति लेने की आस ही छोड़ देते थे।
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बड़ी इमारतों के लिए भी एनओसी देगा नगर निगम
अब सुविधा सरल बनाने और बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव के लिए जनरल हाउस में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के हिसाब से ही कानूनों में संशोधन किया गया है। इतना ही नहीं बड़ी इमारतें जैसे होटल या फिर अन्य भवन का निर्माण के लिए भी नगर निगम से ही अनुमति लेनी होगी। पुराने शहर में घर बनाना आसान होगा। संकरी गलियों के कारण काम शुरू नहीं हो पाता। अब नियमों में बदलाव के कारण तंग गलियां, नालियां बाधा नहीं बनेंगी।
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एनओसी के 2200 मामले अटके
नगर निगम के पास 2020 से लेकर अब तक 2200 के करीब एनओसी के लिए आवेदन आए हैं। लेकिन आवेदन में शर्तों के कारण एनओसी नहीं मिल पा रही थी। इस साल भी 800 के करीब मामले एनओसी के लिए आए हैं। इसमें एक, दो से लेकर चार कमरों का मकान बनाने के लिए अनुमति मांगी गई है।
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नगर निगम के जरनल हाउस में बनाई गई नई कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है। बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया गया है। तमाम सुझाव हाउस में पास किए गए हैं। अब एनओसी लेना आसान हो गया है।

- अतुल गुप्ता, सचिव, नगर निगम
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बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया गया है। नगर निगम ने सर्वसम्मति से वोका कमेटी को खत्म कर दिया है। अब एक साथ सात विभागों से अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। नगर निगम में आवेदन के बाद ही एनओसी मिल जाएगी। मैसेज के माध्यम से भी फाइल मंजूरी या नामंजूरी के बारे में अवगत करवाया जाएगा।
- चंद्र मोहन गुप्ता, मेयर, नगर निगम
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