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राशन डीलरों को लाइसेंस सरेंडर करने का फरमान

Sun, 10 Aug 2014 06:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 10 Aug 2014 06:25 PM IST
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dealers surrender his license

उपभोक्ता और जन वितरण विभाग (सीएपीडी) की ओर से सिटी सर्किल-एक जम्मू के राशन डीलरों को अपने लाइसेंस विभाग को सरेंडर करने का फरमान जारी किया है।

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विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राशन डीलरों को सात दिनों के भीतर अपने लाइसेंस सौंपने होंगे।

इस संबंध में असिस्टेंट डायरेक्टर सर्किल-एक की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जो फेयर प्राइज शाप डीलर दसवीं कक्षा पास और एक जनवरी 2014 को 45 साल की आयु सीमा के हैं।
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उन्हें अपने योग्यता प्रमाण पत्रों और आयु प्रमाण पत्र और स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की सत्यापित कापी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर सर्किल-एक से संपर्क करना चाहिए।
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जो डीलर दसवीं कक्षा पास नहीं है और अन्य शर्तों पर भी खरे नहीं उतर रहे उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को मनोनीत करना चाहिए, जो कि योग्यता और अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

उपभोक्ता और जन वितरण विभाग जम्मू के निदेशक जीएस चिब का कहना है कि विभाग की ओर से डीलरों के लिए योग्यता और अन्य शर्तें रखी गई हैं। इसके लिए प्रक्रिया को शुरू किया गया है। रियासत भर में यह कवायद शुरू की गई है।

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