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ट्रैक्टर ड्राइवर को क्यों हुई एक साल की कैद?
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Fri, 31 Oct 2014 11:44 PM IST
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गैर इरादतन हत्या के एक मामले में ट्रैक्टर ड्राइवर राज कुमार को न्यायिक दंडाधिकारी बिलावर पूजा गुप्ता ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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केस के अनुसार 17 सितंबर, 2009 को रामकोट पुलिस चौकी को सूचना मिली कि आरोपी राजकुमार ट्रैक्टर (पीबी 54 सी 5633) पर बरनोटा से गुच्छा कल्याल की ओर जा रहा था। उसने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए स्कूटर सवार राज मोहम्मद को टक्कर मारी।
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राज मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 304-ए के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। जिस पर पूजा गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे एक साल की सजा सुनाई। जेएनएफ
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