फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   tractor driver one year prison

ट्रैक्टर ड्राइवर को क्यों हुई एक साल की कैद?

Fri, 31 Oct 2014 11:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 31 Oct 2014 11:44 PM IST
विज्ञापन
tractor driver one year prison

गैर इरादतन हत्या के एक मामले में ट्रैक्टर ड्राइवर राज कुमार को न्यायिक दंडाधिकारी बिलावर पूजा गुप्ता ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


केस के अनुसार 17 सितंबर, 2009 को रामकोट पुलिस चौकी को सूचना मिली कि आरोपी राजकुमार ट्रैक्टर (पीबी 54 सी 5633) पर बरनोटा से गुच्छा कल्याल की ओर जा रहा था। उसने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए स्कूटर सवार राज मोहम्मद को टक्कर मारी।
विज्ञापन


राज मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 304-ए के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। जिस पर पूजा गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे एक साल की सजा सुनाई। जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed