{"_id":"d9da01236c9a9e5fa578027a9001c3b0","slug":"rapist-sentenced-for-12-years-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Wed, 29 Oct 2014 02:00 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जेएनएफ के अनुसार आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे संजय कुमार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी वाईपी कोतवाल ने 12 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस केस के अनुसार 22 जून 2012 को बच्ची सुबह 10-11 बजे अपने दादा के घर से दही लेने गई थी।
विज्ञापन
जब वह लौट रही थी तो संजय ने उसका रास्ता रोका और उसे उठाकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने और चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने बच्ची के अभिभावकों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।
विज्ञापन
पीठासीन अधिकारी कोतवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि समाज में महिलाओं, खासकर बच्चियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। खासकर नौ साल से छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे मामलों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत आरोपी को 12 साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने अदा करने को कहा। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दे दी जाए।