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बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 17 Jan 2017 12:38 AM IST
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जमानत याचिका खारिज
- फोटो : डेमो फोटो
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जम्मू के प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी कौल ने बलात्कार के आरोपी गोरखू उर्फ शंभु निवासी गांव सुंखल (डिंगा अंब) की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पहले एफआईआर नंबर 129/2016 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराने और उसके सीआरपीसी की धारा164-ए के तहत बयान दर्ज कराए गए हैं। मामले की जांच जारी है।
प्राथमिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ 363/376/342 आरपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रमुख सत्र न्यायाधीश ने याची और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी को जमानत देने से आरोपी मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते कोर्ट की ओर से आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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प्राथमिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ 363/376/342 आरपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रमुख सत्र न्यायाधीश ने याची और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी को जमानत देने से आरोपी मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते कोर्ट की ओर से आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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