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आतंकी की पत्नी के मामले में पुनर्विचार के निर्देश

Thu, 31 Jul 2014 04:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Thu, 31 Jul 2014 04:48 PM IST
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order to reconsider in passport case

सीआईडी रिकार्ड के आधार पर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के प्रशिक्षित आतंकी त्रिलोचन सिंह उर्फ राजू की पत्नी बलविंदर कौर को पासपोर्ट जारी करने से पासपोर्ट कार्यालय की ओर से इनकार कर दिया गया था।

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इस फैसले के खिलाफ बलविंदर कौर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी रबस्तान ने याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर किसी भी तरह के आपराधिक मामले में लिप्त नहीं है।
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लिहाजा, अभियोजन पक्ष कोर्ट में ऐसा कोई साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा है, जिससे कि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट देने से इनकार करने का आधार बनता हो।

कोर्ट की ओर से अभियोजन पक्ष को याचिकाकर्ता को नियमों के तहत पासपोर्ट जारी करने पर पुनर्विचार करने के निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की ओर से अभियोजन पक्ष को इस आदेश की कापी सौंपने के छह हफ्तों के भीतर कोई उचित फैसला लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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