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छेड़छाड़ के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज

Thu, 28 Aug 2014 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कठुआ
ब्यूरो/अमर उजाला, कठुआ Updated Thu, 28 Aug 2014 11:59 PM IST
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molesters bail petition cancelled arrest order issued

युवती से शारीरिक छेड़छाड़ सहित मारपीट और धमकाने के आरोपी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। बसोहली प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी की जमानत पर दी गई अभियोजन पक्ष की दलीलों को काबिले गौर माना और याचिका खारिज करते हुए आरोपी को तत्काल हिरासत में लेने के निर्देश जारी कर दिए।

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बसोहली तहसील के पलाई इलाके के इस मामले में आरोपी युवक वार्ड बसोहली के 11 निवासी दिनेश कुमार के खिलाफ युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 11 अगस्त 2014 को प्राथमिकी के तहत आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 354, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। युवती के आरोपों पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन युवक को हिरासत में लेने में नाकाम रही।
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अभियोजन पक्ष से राकेश संब्याल ने कहा कि आरोपी युवक ने एक तरफ जहां युवती के साथ शारीरिक छेड़छाड़ जैसी वारदात को अंजाम दिया वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद से पुलिस की गिरफ्त से भी दूर रहा। आरोपी युवक के पिता पर भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ही शारीरिक छेड़छाड़ सहित अन्य धारा के तहत आपराधिक मामला विचाराधीन है।
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आपराधिक पृष्ठभूमि और आरोपी के अब तक के चाल चलन को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करना मुनासिब नहीं होगा। जेएमआईसी समृति शर्मा ने दलीलों के आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर युवक को हिरासत में लेने के आदेश जारी कर दिए।

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