फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   BAIL REJECTED IN CASE OF KIDNAPING IN JAMMU AND KASHMIR

अपहरण मामले में जमानत अर्जी खारिज

Wed, 29 Mar 2017 12:09 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Wed, 29 Mar 2017 12:09 PM IST
विज्ञापन
BAIL REJECTED IN CASE OF KIDNAPING IN JAMMU AND KASHMIR
जमानत अर्जी खारिज - फोटो : डेमो फोटो

रियासी के सीजेएम कमलेश पंडिता ने अपहरण के मामले में दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। माहोर तहसील के देवल गांव के शब्बीर अहमद तथा मीर हुसैन ने जमानत की अर्जी दी थी।

विज्ञापन


पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2016 को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी जंगल में शौच के लिए गई थी। इसके बाद से वह नहीं लौटी। इस दौरान शिकायतकर्ता ने पता लगाया कि उसकी पत्नी की शादी एक आरोपी से कराने के लिए उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।
विज्ञापन


जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य फरार हैं। महिला का भी फिलहाल पता नहीं चल सका है। सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने का कोई आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed