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अपहरण मामले में जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 29 Mar 2017 12:09 PM IST
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जमानत अर्जी खारिज
- फोटो : डेमो फोटो
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रियासी के सीजेएम कमलेश पंडिता ने अपहरण के मामले में दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। माहोर तहसील के देवल गांव के शब्बीर अहमद तथा मीर हुसैन ने जमानत की अर्जी दी थी।
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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2016 को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी जंगल में शौच के लिए गई थी। इसके बाद से वह नहीं लौटी। इस दौरान शिकायतकर्ता ने पता लगाया कि उसकी पत्नी की शादी एक आरोपी से कराने के लिए उसका अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।
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जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य फरार हैं। महिला का भी फिलहाल पता नहीं चल सका है। सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने का कोई आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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