{"_id":"5719bf904f1c1b83038b4d5b","slug":"accused-of-murder-sentenced-to-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के आरोपी को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या के आरोपी को उम्रकैद
जेएनएफ/जम्मू
Updated Fri, 22 Apr 2016 04:39 PM IST
विज्ञापन
जेल
- फोटो : Demo Pic.
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किकर सिंह परिहार ने कटड़ा में हुई हत्या के आरोपी मोहिंदर सिंह राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पुलिस केस अनुसार एक मई 2011 को मृतक बचन सिंह अपने मामा स्वर्ण सिंह के साथ घायल हालत में पुलिस स्टेशन बाणगंगा पहुंचा। पुलिस को बताया कि वह पीपी मार्केट कटड़ा में एक ड्राई फ्रूट की दुकान में काम करता है।
मोहिंदर सिंह भी उसकी दुकान में काम करता है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सभी रात का खाना खाकर लौटे। खाना खाने के बाद बचन सिंह सामने ही शामलाल की दुकान पर बैठा था। मोहिंदर उसे जान से मारने के लिए दुकान पर आया।
उसने चाकू से बचन सिंह को गोंद डाला। गंभीर एवं घायल हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बचन सिंह को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को दबोच लिया।
विज्ञापन
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश किर सिंह ने मोहिंदर सिंह को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मोहिंदर सिंह को सेंट्रल जेल कोट भलवाल भेज दिया गया।
विज्ञापन
पुलिस केस अनुसार एक मई 2011 को मृतक बचन सिंह अपने मामा स्वर्ण सिंह के साथ घायल हालत में पुलिस स्टेशन बाणगंगा पहुंचा। पुलिस को बताया कि वह पीपी मार्केट कटड़ा में एक ड्राई फ्रूट की दुकान में काम करता है।
मोहिंदर सिंह भी उसकी दुकान में काम करता है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सभी रात का खाना खाकर लौटे। खाना खाने के बाद बचन सिंह सामने ही शामलाल की दुकान पर बैठा था। मोहिंदर उसे जान से मारने के लिए दुकान पर आया।
विज्ञापन
उसने चाकू से बचन सिंह को गोंद डाला। गंभीर एवं घायल हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बचन सिंह को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को दबोच लिया।
विज्ञापन
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश किर सिंह ने मोहिंदर सिंह को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मोहिंदर सिंह को सेंट्रल जेल कोट भलवाल भेज दिया गया।