जम्मू। चौथे पुल को नुकसान पहुंचाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों को जुर्माना लगाया। डीजीपी, जेडीए और पीडब्ल्यूडी प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इन पैसों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के वेलफेयर फंड में जमा किया जाएगा। दो हफ्तों के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गीता मित्तल औ जस्टिस ताशी रबस्टन वाली खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। याचिका दायर होने के बाद खंडपीठ ने महसूस किया कि 28 दिसंबर 2018 और 31 जनवरी 2019 को कोर्ट के आदेश का संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पालन नहीं किया। बताया कि आदेश मिलने के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट नहीं पेश की गई। इस पर खंडपीठ ने इन अधिकारियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। यदि अगली तारीख पर संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो इनको निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। जेएनएफ