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Jammu News: कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर 37.94 लाख की ठगी, कंसल्टेंट पर चार्जशीट
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नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से लिए पैसे, न वीजा मिला और न रकम वापस हुई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच जम्मू ने शनिवार को विशेष म्यूनिसिपल कोर्ट जम्मू में एक कंसल्टेंट के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 37.94 लाख रुपये ठगे हैं। इसके बाद न वीजा दिया और न ही पैसा लाैटाया।
आरोपी आरएस पुरा की नई बस्ती रंगपुर निवासी ललित शर्मा है। वह कालिका एजुकेशन कंसल्टेंट और नाइट राइडर कंसल्टेंट नाम से कंसल्टेंसी चलाता था। उसके खिलाफ एससीडब्ल्यू थाने में वर्ष 2025 में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने और कनाडा का वर्क वीजा लगवाने का भरोसा दिया। इस भरोसे पर उनसे पैसे लिए। बाद में न तो वीजा दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए। जांच में क्राइम ब्रांच ने शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए। बैंक खातों से हुए लेनदेन और अन्य दस्तावेज की भी जांच की गई। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ताओं से बैंक के जरिए और नकद मिलाकर 37.94 लाख रुपये लिए गए थे।
जांच में मिले सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सही पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अदालत में चालान पेश किया। अब मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में होगी। क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि वीजा या विदेश में नौकरी दिलाने वाली एजेंसी से संपर्क करने से पहले उसकी जांच जरूर करें। पैसे देने से पहले लिखित समझौता और रसीद लें। वीजा और नौकरी की पेशकश की जानकारी आधिकारिक माध्यम से भी जांचें
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच जम्मू ने शनिवार को विशेष म्यूनिसिपल कोर्ट जम्मू में एक कंसल्टेंट के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 37.94 लाख रुपये ठगे हैं। इसके बाद न वीजा दिया और न ही पैसा लाैटाया।
आरोपी आरएस पुरा की नई बस्ती रंगपुर निवासी ललित शर्मा है। वह कालिका एजुकेशन कंसल्टेंट और नाइट राइडर कंसल्टेंट नाम से कंसल्टेंसी चलाता था। उसके खिलाफ एससीडब्ल्यू थाने में वर्ष 2025 में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने और कनाडा का वर्क वीजा लगवाने का भरोसा दिया। इस भरोसे पर उनसे पैसे लिए। बाद में न तो वीजा दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए। जांच में क्राइम ब्रांच ने शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए। बैंक खातों से हुए लेनदेन और अन्य दस्तावेज की भी जांच की गई। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ताओं से बैंक के जरिए और नकद मिलाकर 37.94 लाख रुपये लिए गए थे।
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जांच में मिले सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सही पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अदालत में चालान पेश किया। अब मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में होगी। क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि वीजा या विदेश में नौकरी दिलाने वाली एजेंसी से संपर्क करने से पहले उसकी जांच जरूर करें। पैसे देने से पहले लिखित समझौता और रसीद लें। वीजा और नौकरी की पेशकश की जानकारी आधिकारिक माध्यम से भी जांचें
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