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Jammu News: सड़क हादसे में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला, आरोपी बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। साल 2015 के सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 11 साल तक चले इस मामले में अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। 24 अप्रैल 2015 को आरोपी सुभाष चंदर मोटरसाइकिल पर सांबा से कठुआ जा रहा था। दियानी पेट्रोल पंप के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठी उनकी पत्नी आशा रानी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान महिला मौत हो गई थी। इस पर पुलिस थाना सांबा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश अधिकांश गवाहों ने घटना के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। एक अहम गवाह ने साफ कहा कि हादसा आरोपी की लापरवाही से नहीं बल्कि महिला के अचानक गिरने से हुआ। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे आरोपी के खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी तय की जा सके। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। अदालत ने आरोपी को जमानती और निजी मुचलकों से भी मुक्त करने के आदेश दिए और जब्त दस्तावेज संबंधित वाहन मालिक को लौटाने के निर्देश दिए।
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सांबा। साल 2015 के सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 11 साल तक चले इस मामले में अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। 24 अप्रैल 2015 को आरोपी सुभाष चंदर मोटरसाइकिल पर सांबा से कठुआ जा रहा था। दियानी पेट्रोल पंप के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठी उनकी पत्नी आशा रानी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान महिला मौत हो गई थी। इस पर पुलिस थाना सांबा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश अधिकांश गवाहों ने घटना के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। एक अहम गवाह ने साफ कहा कि हादसा आरोपी की लापरवाही से नहीं बल्कि महिला के अचानक गिरने से हुआ। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे आरोपी के खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी तय की जा सके। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। अदालत ने आरोपी को जमानती और निजी मुचलकों से भी मुक्त करने के आदेश दिए और जब्त दस्तावेज संबंधित वाहन मालिक को लौटाने के निर्देश दिए।