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Jammu News: सरकारी आदेश अवज्ञा मामले में आरोपी ने जुर्म कबूला
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अदालत ने 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला मुंसिफ कोर्ट ने सरकारी आदेश की अवहेलना के एक मामले में आरोपी को अदालत उठने तक की सजा और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप था कि आरोपी ने एक सरकारी आदेश की अवहेलना की है। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गुलाम मोहम्मद निवासी तेली बस्ती ने अदालत में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए आवेदन दिया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश रितिका जम्वाल ने आरोपी को अदालत उठने तक की सजा सुनाते हुए 1500 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। आरोपी के जुर्माने की राशि अदालत में जमा करने पर मामले का निस्तारण कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला मुंसिफ कोर्ट ने सरकारी आदेश की अवहेलना के एक मामले में आरोपी को अदालत उठने तक की सजा और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप था कि आरोपी ने एक सरकारी आदेश की अवहेलना की है। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गुलाम मोहम्मद निवासी तेली बस्ती ने अदालत में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए आवेदन दिया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश रितिका जम्वाल ने आरोपी को अदालत उठने तक की सजा सुनाते हुए 1500 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। आरोपी के जुर्माने की राशि अदालत में जमा करने पर मामले का निस्तारण कर दिया गया।