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Jammu News: चेक बाउंस मामले में महिला को जेल, 3.80 लाख मुआवजा भरने के आदेश
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जम्मू। स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में महिला को दोषी ठहराया है। उसे जेल के साथ ही मुआवजा भरने के आदेश दिए हैं। सब जज सलाहुद्दीन अहमद की कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने देखा कि आरोपी ने 3.80 लाख रुपये का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया। नोटिस देने और तय समय बीतने के बाद भी उसने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मुकदमा चलाया गया।
ट्रायल के दौरान आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर होने की बात तो मानी, लेकिन दावा किया कि खाली चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था जिसका बाद में गलत इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। आरोपी को दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने उसे छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3.80 लाख का जुर्माना लगाया। उसे नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भरना होगा। भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेएनएफ
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कोर्ट ने देखा कि आरोपी ने 3.80 लाख रुपये का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया। नोटिस देने और तय समय बीतने के बाद भी उसने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मुकदमा चलाया गया।
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ट्रायल के दौरान आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर होने की बात तो मानी, लेकिन दावा किया कि खाली चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था जिसका बाद में गलत इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। आरोपी को दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने उसे छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3.80 लाख का जुर्माना लगाया। उसे नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भरना होगा। भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेएनएफ
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