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Jammu News: पहलगाम के कातिलों के पनाहगारों को दो हफ्तों में तीसरी बार रिमांड
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एनआईए के आवेदन पर दोनों की 17 जुलाई तक रिमांड बढ़ाई गई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत जम्मू ने पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को पनाह देने वाले दोनों मददगारों की दस दिन और रिमांड बढ़ा दी है। दो हफ्तों के भीतर आरोपियों को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया है। पहलगाम के रहने वाले परवेज अहमद व बशीर अहमद को 22 जून को पहलगाम से गिरफ्तार किया गया था। 23 जून को अदालत ने दोनों की पांच दिन की रिमांड ली। इसके बाद 27 जून को अदालत ने 10 दिन रिमांड बढ़ा दी। सोमवार को एनआईए ने दस दिन और रिमांड बढ़ाने का आवेदन किया। इसे एनआईए की विशेष अदालत ने स्वीकार करते हुए 17 जुलाई तक बढ़ा दिया।
इन दोनों ने लश्कर के तीन आतंकियों को 22 अप्रैल को हमले से पहले पहलगाम के हिल पार्क में ढोक में पनाह दी थी। आतंकियों ने बाद में हमला किया और इसमें 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 को घायल किया था। एनआईए ने अदालत में रिमांड का आवेदन देते हुए कहा कि आरोपी पूछताछ में कबूल कर चुके हैं कि हमलावरों के पनाहगार हैं। लिहाजा इनसे बहुत सी पूछताछ करना जरूरी है। क्योंकि अभी दो ही हफ्ते हुए हैं, इसलिए पूछताछ के लिए कुछ और वक्त चाहिए। जिस पर अदालत ने सहमति जताई।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत जम्मू ने पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को पनाह देने वाले दोनों मददगारों की दस दिन और रिमांड बढ़ा दी है। दो हफ्तों के भीतर आरोपियों को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया है। पहलगाम के रहने वाले परवेज अहमद व बशीर अहमद को 22 जून को पहलगाम से गिरफ्तार किया गया था। 23 जून को अदालत ने दोनों की पांच दिन की रिमांड ली। इसके बाद 27 जून को अदालत ने 10 दिन रिमांड बढ़ा दी। सोमवार को एनआईए ने दस दिन और रिमांड बढ़ाने का आवेदन किया। इसे एनआईए की विशेष अदालत ने स्वीकार करते हुए 17 जुलाई तक बढ़ा दिया।
इन दोनों ने लश्कर के तीन आतंकियों को 22 अप्रैल को हमले से पहले पहलगाम के हिल पार्क में ढोक में पनाह दी थी। आतंकियों ने बाद में हमला किया और इसमें 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 को घायल किया था। एनआईए ने अदालत में रिमांड का आवेदन देते हुए कहा कि आरोपी पूछताछ में कबूल कर चुके हैं कि हमलावरों के पनाहगार हैं। लिहाजा इनसे बहुत सी पूछताछ करना जरूरी है। क्योंकि अभी दो ही हफ्ते हुए हैं, इसलिए पूछताछ के लिए कुछ और वक्त चाहिए। जिस पर अदालत ने सहमति जताई।
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