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Jammu News: बच्चों की तस्करी के मामलों की सुनवाई छह महीने में पूरी करने के निर्देश
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- हाईकोर्ट ने सभी अदालतों को रोजाना सुनवाई कर जल्द मामले निपटाने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सभी अदालतों को बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी ऐसे मुकदमे लंबित हैं, उन्हें छह महीने के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। जरूरत पड़े तो अदालतें रोजाना सुनवाई करें ताकि तय समय में फैसला सुनाया जा सके।
यह हिदायतें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी की गई हैं, जिसमें 15 अप्रैल, 2025 को बच्चों की तस्करी के मामलों को गंभीर मानते हुए देश भर की अदालतों को इनकी सुनवाई जल्द निपटाने को कहा गया था। इसी के अनुपालन में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, जम्मू ने सभी जिले और तहसील स्तर की अदालतों के प्रधान न्यायिक अधिकारियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि तय समय का पालन न करने को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सभी अदालतों को बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी ऐसे मुकदमे लंबित हैं, उन्हें छह महीने के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। जरूरत पड़े तो अदालतें रोजाना सुनवाई करें ताकि तय समय में फैसला सुनाया जा सके।
यह हिदायतें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी की गई हैं, जिसमें 15 अप्रैल, 2025 को बच्चों की तस्करी के मामलों को गंभीर मानते हुए देश भर की अदालतों को इनकी सुनवाई जल्द निपटाने को कहा गया था। इसी के अनुपालन में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, जम्मू ने सभी जिले और तहसील स्तर की अदालतों के प्रधान न्यायिक अधिकारियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में साफ कहा गया है कि तय समय का पालन न करने को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा।
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