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Jammu News: महिला प्रोफेसर की सुरक्षा पर कैट सख्त, जेयू के रजिस्ट्रार को भेजा कारण बताओ नोटिस

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- कहा- अदालत के आदेश के बावजूद ठेकेदार को कैसे दिए गए ठेके
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अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू विश्वविद्यालय को कड़ी फटकार लगाई है और महिला प्रोफेसर की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कैट ने कहा कि अगर ठेकेदार हरजीत सिंह रैना प्रोफेसर सीमा नारगोत्रा के आवासीय परिसर में पाया गया तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को तुरंत कार्रवाई करनी होगी।





यह मामला सीमा नारगोत्रा बनाम जम्मू विश्वविद्यालय से जुड़ा है। इससे पहले 13 मई, 2022 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ठेकेदार हरजीत सिंह रैना को विश्वविद्यालय परिसर में आने-जाने की अनुमति केवल चल रहे कार्यों की निगरानी तक सीमित रहेगी और उसे कोई नया ठेका नहीं दिया जाएगा। अदालत ने विश्वविद्यालय से यह भी कहा था कि वह उसके प्रवेश को लेकर नया निर्णय ले। इसके बाद विश्वविद्यालय ने एक समिति बनाई थी, जिसने पांच सिफारिशें दी थीं। लेकिन कैट ने पाया कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय ने उसी ठेकेदार को नए ठेके दे दिए। यह उच्च न्यायालय के आदेश का सीधा उल्लंघन है।
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कैट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अदालत के आदेश की अनदेखी और अवमानना के बराबर है। कैट ने निर्देश दिया कि वह जम्मू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस जारी करे कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। साथ ही, कैट ने रजिस्ट्रार से व्यक्तिगत हलफनामा (शपथपत्र) देने को कहा है, जिसमें बताया जाए कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ठेकेदार को कितने ठेके और किन परिस्थितियों में दिए गए। कैट ने यह भी कहा कि यह मामला विश्वविद्यालय में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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