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Jammu News: सिविल जज का चयन रद्द, दूसरे को नियुक्त करने का आदेश

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जम्मू। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए चयनित अंबीर खान के चयन को रद्द कर दिया है। अंबीर की जगह लद्दाख के रहने वाले स्टैनज़िन इट्ज़ेस चोसकेट का चयन करने का निर्देश दिया गया है। अंबीर खान एसटी श्रेणी में चयनित हुआ था, जिसके चयन को चोसकेट ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।
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खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट था कि उक्त चयन दो जिलों के लिए हैं, न कि दोनों जिलों के बाहर के लिए। फिर भी पीएससी ने दोनों जिलों के उम्मीदवार को छोड़कर दूसरे जिले के उम्मीदवार को चुना। हां इतना किया जा सकता है कि यदि एसटी श्रेणी में किसी उम्मीदवार ने ज्वाइन न किया हो तो उसके स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह नहीं, जहां पर पद उपलब्ध हैं और दोनों जिलों के लिए आरक्षित हैं।
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